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Jind News: माजरा खाप पंचायत ने खाद व बीज विक्रेताओं पर बने कानून को बताया अधूरा

Fri, 11 Apr 2025 01:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। खाद, बीज व पेस्टीसाइड विक्रेताओं के लिए बनाए गए कानून को माजरा खाप पंचायत ने आधा अधूरा कानून बताया। सरकार के इस कड़ी सजा के प्रावधान का स्वागत भी किया है।
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माजरा खाप पंचायत के प्रधान गुरविंदर सिंह संधू और सचिव महेन्द्र सिंह सहारण ने बताया कि किसान के साथ फसल की बिजाई के समय बीज के नाम पर धोखा होता है। इस पर सरकार को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कानून अब बनाया है। वह किसान का पूर्ण रुप से भला नहीं कर सकता। माजरा खाप पंचायत के प्रवक्ता समुद्र सिंह फोर ने बताया कि इस कानून में जो कंपनी नकली दवा बनाती है और उस दवा को जो एजेंसी आईएसआई मार्का देती है, यानी उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करती है। उसे कानून के दायरे से बहार क्यों रखा गया है। यदि सही ईमानदारी से सरकार नकली दवा बीज पर प्रतिबंध लगाना चाहती तो नकली बनाने वाली कंपनियों को भी इस काूनन के दायरे में लेना चाहिए था, लेकिन यह नहीं किया गया। कानूनी रुप से हर उत्पाद पर कीमत लिखना अनिवार्य होता है। यहां भी यह कंपनियां किसान से ठगी करती हैं। कीमत अधिक दिखाई जाती है और असल भाव कुछ होता। यही हालात मानव दवाईयां में भी है। इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक लूट की जाती है। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी दवा या बीज या मानव दवा बनती है। उसकी गुणवत्ता की गारंटी वह कंपनी लिखित रूप से अंकित करें और आईएसआई मार्का लगाने वाली एजेंसी को भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित होगा। नकली उत्पाद पर सभी को बराबर का दोषी माना जाना चाहिए, तभी किसानी बच पाएगी।
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