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Jind News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 27 Jul 2024 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर युवक की हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गाव पालवां निवासी धर्मपाल ने 28 अप्रैल 2021 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने ताऊ के लड़के संदीप के साथ गांव के लखन चौक पर खड़ा था। गांव का मीणा भी वहां पर शराब के नशे में खड़ा था। वह उन्हें देखकर गाली निकालने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो वह वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके परिवार के लोग लाठी-डंडे व गंडासी लेकर आए और संदीप पर हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोट आई। उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर संदीप उर्फ विशाल, अमन, दीपक, विकास उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने चोरों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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