life imprisonment for killing a young man and throwing his body in the canal
युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने के दोषी नरवाना के गांव सुंदरपुरा निवासी मुन्नी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने उम्रकैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 22 अगस्त 2016 को सदर थाना नरवाना में गांव सुंदरपुरा निवासी सुरेंद्र ने दी शिकायत में बताया कि उसका चचेरा भाई मनदीप 21 अगस्त 2016 को अचानक घर से लापता हो गया। पुलिस ने उस समय अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। दो दिन के बाद मनदीप का शव मखंड हेड पर बरवाला ब्रांच में उतराता मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव का ही मुन्नी उसके साथ रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते मुन्नी ने उसकी हत्या करके शव को नहर में फेंका है। पुलिस ने मुन्नी के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द-बुर्द करने व अपहरण का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने मुन्नी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।