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पंजाब के तीन तस्करों को दो-दो साल की कैद

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punjabs three smugglers imprisonment for two years
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नशीले पदार्थों की तस्करी करने के तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने दो-दो साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार तीन अप्रैल 2016 को गढ़ी थाना पुलिस गांव उझाना के नजदीक एक होटल के सामने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान खनौरी पंजाब की तरफ से एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकवा कर कट्टे में लिए गए सामान की जांच की तो उसमें से पांच किलो 300 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपितों की पहचान गांव दवाल जिला संगरूर, पंजाब निवासी मक्खन सिंह व गुरमीत के रूप में हुई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह चूरा पोस्त गांव फरैण खुर्द निवासी अमित को देना था। पुलिस ने उस समय तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने तीनों को दो-दो वर्ष साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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