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प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य : कांता यादव

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जींद। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी कांता यादव ने कहा कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि वो अपने प्राइवेट प्ले स्कूलों को विभागीय दिशा-निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता को जरूर जांच लें।
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कांता यादव ने कहा कि प्ले स्कूलों में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को दाखिला कराना अनिवार्य है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन भी अनिवार्य है जो प्ले स्कूल के मुद्दे पर स्कूल का निरीक्षण करेगी। प्ले स्कूलों में तीन से चार घंटे से ज्यादा संचालन नहीं किया जा सकता। प्ले स्कूल की एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर अनिवार्य है। बच्चों के लिए एक रेस्ट रूम व दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय व लड़के व लड़कियों के लिए अलग से शौचालय अनिवार्य है। प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। सभी टीचरों व स्टाफ की पूरी जानकारी व पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। आमजन की ओर से प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन की वेबसाइट पर प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकृत करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वे जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रथम तल कंज्यूमर कोर्ट बिल्डिंग लघु सचिवालय में आकर ले सकता है।
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