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Jind News: सख्त निर्देश के साथ 18 से 20 तक मिली ग्रीन पटाखों की अनुमति, निगरानी के लिए टीम गठित

Thu, 16 Oct 2025 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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रेवाड़ी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ रेवाड़ी में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नीरी (एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खंडस्तर पर टीम भी गठित की गई है।
डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी जिन्हें पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिह्नित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
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पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे।
यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी। यह निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ उत्पाद ही बेचे जाएं।
टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लेंगे जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी जिन्हें न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।
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टीम का रहेगा ये मकसद
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। ऐसे पटाखे जो पंजीकृत, लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं है, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

पटाखों को लेकर इन बातों का रखना होगा ध्यान
डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और यदि ये बिक्री के लिए या किसी व्यक्ति के कब्जे में पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई।
इसके अलावा ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी और ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस को वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
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