मोबाइल छीनने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय परासर की अदालत ने सोमवार को गांव हरिगढ़ निवासी अनिल को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सोनीपत जिले के गांव गंगाना निवासी सुरेंद्र ने 30 मार्च 2018 को सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह किसी काम से गांव हरिगढ़ आया हुआ था। एक युवक उससे मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। उसकी पहचान गांव हरिगढ़ निवासी अनिल के रूप में हुई थी। सफीदों पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय परासर की अदालत ने अनिल को पांच साल का कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।