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Jind News: हत्या के मामले में पांच दोषियों को सुनाया आजीवन कारावास

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जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने चार साल पुराने हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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निडाना गांव के राजेश ने 30 नवंबर 2021 को जुलाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 22 नवंबर की शाम को अपने मामा गढ़वाली निवासी जगदीश के घर गए थे और खेत में कोठरी में लेटे हुए थे
इस दौरान राजेंद्र उर्फ राजकुमार, दीपक, सुनील उर्फ तोता, राजकुमार की पत्नी और उसकी लड़की ने कोठरे में आकर लोहे की रोड से उन पर और उसके मामा पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आशीष गढ़वाली मौके पर आ गए और झगड़े के बारे परिवार को सूचना दी।
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जब परिवार के लोग मौके पर आए तो राजकुमार और उसका परिवार मौके से भाग गया। परिवार के लोग उन्हें लेकर जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां से डॉक्टर ने उन्हें उपचार के लिए पीजीआई रेफर कर दिया।
पीजीआई में पहुंचने पर उनके मामा जगदीश की मौत हो गई। जुलाना थाना पुलिस ने इस मामले में राजेश की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने मामले में राजेंद्र उर्फ राजकुमार, सुनीता, दीपक, विक्की, सुनील को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 35-35 रुपये जुर्माना लगाया है।
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