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पराली जलाने वाले किसान पर 24 घंटे के भीतर होगी एफआईआर

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अधिकारियों के साथ बैठक करते डीसी डॉ. आदित्य दहिया। - फोटो : Jind
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खेतों पर सेटेलाइट से नजर रखी जाएगी। पराली जाने वाले किसानों पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यह जानकारी जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने सोमवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी।
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उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर कोरोना वायरस का संक्रमण घातक हो सकता है, इसलिए किसान पराली को जलाने की बजाय इसका उपयोग पशुचारे के रूप में करें। इससे हम खुद को स्वस्थ रखेंगे और साथ में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दीर्घायु का आशीर्वाद दे सकती हैं।
डॉ. दहिया ने कहा कि इस बार पराली जलाने वाले किसान जिला प्रशासन की नजर से नहीं बच पाएंगे। सेटेलाइट के माध्यम से खेतों की पूरी निगरानी रखी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम व डीएसपी को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा कर लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करें। सरपंच, नंबरदार, पटवारी भी पराली जलाने की घटना पर ध्यान रखे। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीसी डॉ. सत्येंद्र दूहन, सभी उपमंडलों के एसडीएम, डीएसी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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बिना एसएमएस के कंबाइनों को करें जब्त
डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा बिना एसएमएस की कंबाइनों के चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। पुलिस विभाग के अधिकारी जिले की सीमाओं पर नजर रखें, कि कोई भी कंबाइन बिना एसएमएस के जिले में प्रवेश नहीं कर सकें। इसके अलावा जिले में काम कर रही कंबाइन की भी जांच करें। यदि उनमें एसएमएस नहीं लगा हो तो उन्हें जब्त करें।
गत वर्ष 605 स्थानों पर जलाई गई थी पराली
गत वर्ष जिला प्रशासन की सेटेलाइट ने 605 जगहों पर आग लगने की सूचनाएं दी थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने सरपंचों व पटवारियों से संपर्क करके 398 किसानों को पराली जलाने का आरोपी बनाकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, इनमें से 207 मामलों में आग गलती से लगना या किसी और ने लगाना बताया था।
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