जींद। जींद। राज्य सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु-2 के तहत दुर्घटनाओं में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल अब और सरल व पारदर्शी बना दिया गया है।
योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर उम्र के अनुसार एक लाख से पांच लाख रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। 0-12 वर्ष के लिए एक लाख, 12-18 वर्ष के लिए दो लाख, 18-25 वर्ष के लिए तीन लाख, 25-45 वर्ष के लिए पांच लाख और 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मामूली चोट पर दस हजार रुपये, कुत्ते के काटने पर प्रत्येक दांत के निशान के लिए दस हजार रुपये तथा गंभीर घाव पर न्यूनतम 20 हजार रुपये का प्रावधान है।
डीसी ने बताया कि लाभ केवल परिवार पहचान पत्र धारकों को मिलेगा। आवेदन 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सारांश और डीडीआर रिपोर्ट आवश्यक होगी।