हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
गढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 19 मई 2022 को गढ़ी थाने में दी शिकायत में बताया कि 15 मई को उसकी 11 वर्षीय लड़की पानी भरने के लिए सबमर्सिबल पर गई थी। जब वह पानी भर रही थी तो इसी दौरान दुकान चलाने वाला रोहताश उर्फ लाडी वहां पर आया और उसकी बेटी को एक बॉक्स देकर दुकान में रखने के लिए भेज दिया।
बच्ची जब बॉक्स को रखने के लिए दुकान के अंदर गई तो रोहताश उर्फ लाडी ने पीछे से आकर दुकान के अंदर ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
डर के चलते उस दिन उसकी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी के पेट में लगातार दर्द रहने लगा। जब उसकी मां ने पेट में दर्द का कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना बता दी। गढ़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रोहताश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।