हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दो दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2021 में सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव आसन निवासी प्रदीप तथा गांव खेड़ी तलोडा निवासी सतीश नशीले पदार्थ बेचने का कार्य करते हैं। जो गांव खेडी तलोडा से बाइक पर नशीला पदार्थ लेकर गांव सिवाहा की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने सिवाहा टी प्वाइंट पर नाकेबंदी कर दोनों को काबू कर लिया।
उनके पास से 390 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने सजा सुनाई है।