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व्यक्ति की हत्या के जुर्म में एक को उम्रकैद

Fri, 23 Dec 2016 12:15 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जींद
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court shimla
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गांव कंडेला में लगभग ढाई साल पहले व्यक्ति की हत्या करके शव को खेतों में जलाने के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले के आरोपी दूसरे व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार, गांव कंडेला निवासी सज्जन सिंह ने 13 मार्च 2014 को सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 23 मार्च 2014 को उसका भाई वजीर सिंह अचानक घर से गायब हो गया। 28 मार्च को शव खेतों में पराली में अधजली अवस्था में मिला। पुलिस ने उस समय अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में हत्या के मामले में गांव कंडेला निवासी रतना व बलजीत को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी रतना ने खुलासा किया कि उसने वजीर को पहले तो शराब पिलाई और उसके बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।

बाद में शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए खेतों में शव को ले गया और पराली में जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए रत्ना को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि बलजीत के सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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