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Jind News: लूट के तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई कैद की सजा

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जींद। लूट के तीन आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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15 नवंबर 2022 को आश्रम बस्ती निवासी बलवान ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 नवंबर रात को देवीलाल चौक के पास तीन अज्ञात युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे बाइक पर बैठा लिया और रोहतक रोड स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय के पास अंधेरे में ले गए। यहां उसका बैग छीन लिया।
बैग में कंपनी का लेपटॉप, प्रोजेक्टर, बैंक का एटीएम कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। शिकायत के आधार पर थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी मेहबूब खान, विशाल उर्फ केडी व जोगेंद्र नगर निवासी आशीष की के रूप में हुई।
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पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों मेहबूब खान, विशाल उर्फ केडी व आशीष को लूट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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