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किशोर से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

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उचाना थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव की किशोर के साथ 16 अप्रैल 2017 को दुष्कर्म करने के दोषी भौंगरा निवासी सोमबीर को गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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16 अप्रैल 2017 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय किशोर ने बताया था कि भौंगरा निवासी सोमबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में उचाना थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाल संरक्षण अधिनियम, पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जज गुरविंद्र कौर की अदालत ने सोमबीर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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