महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने शहर की गुप्ता कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। विभाग की टीम ने दोनों पक्षों से लिखित में लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करवाने का आश्वासन लिया गया।
जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को सूचना मिली थी कि भिवानी रोड पर स्थित गुप्ता कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। बारात भी पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही बाल विवाह निषेध कार्यालय से सहायक रवि लोहान, रोहतक रोड चौकी इंचार्ज सुखबीर सिंह, महिला हैड कांस्टेबल गीता लौहान, कांस्टेबल अशोक विवाह स्थल पर पहुंचे और लड़की के परिजनों से बातचीत कर लड़की के बालिग होने का प्रमाण पत्र मांगा।
जब परिजनों ने लड़की के आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र दिखाए गए तो वे लड़की के बालिग होने का कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए। मौका स्थल पर पानीपत के मतलौडा से बारात भी आई हुई थी। लड़के के परिवार को लड़की के नाबालिग होने के बारे में बता दिया गया था जिसके कारण बारात को बैरंग लौटना पड़ा। फिर लिखित में दोनों परिवारों ने ब्यान दिया कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी की जाएगी।