वर्तमान प्रधान पर करीब दस हजार वोट काटने का आरोप लगाने जिले की प्राचीन और सबसे बड़ी शिक्षण संस्था छोटूराम किसान शिक्षा समिति के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जिला फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, हरियाणा को समिति का प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार इसी सप्ताह समिति का प्रशासक नियुक्ति करने पर फैसला हो सकता है।
छोटूराम किसान शिक्षा समिति के सदस्यों ने अपने वोट कटने का विरोध जताकर करीब एक सप्ताह पहले जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सदस्यों ने वर्तमान प्रधान पर करीब दस हजार वोट काटने का आरोप लगाकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। जिला प्रशासन ने स्थिति को तनावपूर्ण मानकर प्रशासक नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। इस पर रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, हरियाणा को फैसला करना है, लेकिन अब समिति के लिए प्रशासक की नियुक्ति तय मानी जा रही है।
प्रधान ने नहीं जमा करवाए दस्तावेज
फर्म एवं सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार द्वारा पत्र क्रमांक जीउके/2014/1391 लिखकर इसकी सूचना दी है। इसमें रजिस्ट्रार ने कहा है कि समिति के प्रधान को समिति के आजीवन सदस्यों से प्राप्त 626 आवेदन फार्म भेजकर समिति की सदस्यता सूची की दो प्रतियां, समिति के सदस्यों का रजिस्टर, नॉन रिस्पॉडेंट (जवाब नहीं देने वाले) सदस्यों की सूची देने को कहा था। रजिस्ट्रार के पत्र के अनुसार प्रधान द्वारा यह कागजी कार्यवाही समय रहते नहीं की गई। रजिस्ट्रार के पत्र में यह भी लिखा है कि 29 मई को भेजे पत्र के अनुसार तीन दिन के अंदर नए बनाए गए 4635 सदस्यों से संबंधित फार्म नंबर दस की प्रतियां, पहचान पत्र और नए सदस्याें द्वारा जमा करवाई गई फीस के प्रमाण की प्रति भी मांगी गई थी। पत्र के अनुसार यह दस्तावेज भी समय रहते कार्यालय को नहीं दिए गए।
सूचियों में नहीं मेल
रजिस्ट्रार के पत्र में लिखा है कि प्रधान द्वारा दी गई मतदाता सूची, जवाब नहीं देने वाले सदस्यों की सूची और डुप्लीकेट सदस्यों की सूची आपस में मेल नहीं खाती। वहीं प्रधान द्वारा नए सदस्यों के संबंधित जानकारी भी रजिस्ट्रार कार्यालय को नहीं दी गई।
प्रशासन की निगरानी में होगा चुनाव
यदि इस समय संस्था का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रशासनिक देखरेख में होगी। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों की भूमिका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।
संस्था के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन करने के बाद समिति के लिए प्रशासक नियुक्ति की सिफारिश की गई है। इस पर फैसला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी हरियाणा द्वारा लिया जाना है। अब प्रशासक की नियुक्ति होती है या ऑब्जर्वर लगाया जाता है। यह देखने वाली बात है।
भागमल कश्यप, जिला फर्म एंड सोसायटी रजिस्ट्रार