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मतदाताओं के घर-घर जाकर बीएलओ करेंगे सत्यापन : डीसी

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विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अपडेट और त्रुटिरहित बनाना है और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। यह अभियान लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।
डीसी डॉ. वैशाली शर्मा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिला में यह विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन कर उसे शुद्ध किया जाएगा। इस पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई, 2026 को आधार तिथि निर्धारित की गई है। आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि 14 जून तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा।
21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और सूची में मौजूद त्रुटियों का समयबद्ध समाधान किया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है। इस नंबर पर संपर्क कर कोई भी नागरिक मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा केवल निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इस अवसर पर चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा भी मौजूद रहे।
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यह पहचान पत्र होंगे मान्य
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार आधार कार्ड, केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारियों/पेंशन भोगियों के पहचान पत्र व पीपीओ नंबर मान्य होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र अथवा प्रमाण पत्र, इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक पास परीक्षा अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
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