जींद। जींद शहर में बिना आवश्यक स्वीकृति के अवैध रूप से कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। जिला नगर योजनाकार अंजू ने बताया कि बिना लाइसेंस, सीएलयू या विभागीय एनओसी के किसी भी कॉलोनी का विकास गैरकानूनी है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि रेवेन्यू एस्टेट किशनपुरा के खसरा नंबर 18//12 मीन, 19 मीन और रेवेन्यू एस्टेट बुढ़ाखेड़ा लाठर के खसरा नंबर 108/1, 10 में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन खसरा नंबरों में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, वहां किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, बिक्री अनुबंध, पूर्ण भुगतान अनुबंध या पावर ऑफ अटॉर्नी जारी नहीं की जाए। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।