जींद। जिला नगर योजनाकार सुनील अंतिल ने बताया कि डीसी मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में बिना विभागीय अनुमति के अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्माण अवैध हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से नरवाना उपमंडल के खसरा नंबर 257//6 मिन, 7 मिन व 349//11 मिन, 12, 13, 14, 4, 7, 8 मिन जैसी कई स्थानों पर अवैध निर्माण कार्यों की पहचान की गई है। इन स्थानों पर बिना किसी प्रकार की लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी के कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इन अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने सभी प्रकार के समझौते, बिक्री डीड्स, पंजीकरण और लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।