जींद। सेशन जज की अदालत ने डेरे में सेवक की हत्या करने के आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2022 से अदालत में चल रहा था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार करनाल जिला के गांव पोपड़ा निवासी दिनेश ने दो अप्रैल 2022 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनका बड़ा भाई रामफल शिरडी डेरा अलेवा में सेवा करने के लिए आए थे। दो अप्रैल को उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो उनके भाई का शव डेरे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिली।
आरोप लगाया था कि उनके भाई की हत्या डेरा के बाबा रोहतक जिला के गांव टिटोली निवासी कुलदीप उर्फ आनंद ने की। अलेवा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने सबूतों को अदालत में पेश किया लेकिन पुलिस पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई। आरोपी को सजा नहीं हो सकी। सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।