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Jind News: हड़ताल के दूसरे दिन रूट पर इक्का-दुक्का चली निजी बसें

Wed, 03 Jan 2024 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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02जेएनडी25-हड़ताल के चलते बसों के इंतजार में खड़ यात्री और एक बूथ पर लगी निजी बस। संवाद
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जींद। हिट एंड रन संशोधन बिल के विरोध में निजी बसों के चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इससे गोहाना और हांसी रूट पर ईक्का-दुक्का निजी बसें चली।
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लोकल रूट पर बसों के न चलने से यात्रियों और शहर में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन निजी बसों के चालक बस अड्डे पर धरने पर बैठे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार से हिट एंड रन संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान बस ऑपरेटर अजय, ट्रक यूूनियन के प्रधान कृष्ण चहल, जागीर, लीला राम, अरुण शर्मा, राजा रेढू, सोनू शर्मा, संदीप रेढू का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो उन पर नया कानून थोंपा है, वह बिल्कुल गलत है। यह कानून पूरी तरह से चालकों के खिलाफ है जबकि नियम में उनके लिए कुछ भी नहीं है। यदि कानून में संशोधन करना था तो चालकों का भी ख्याल रखना चाहिए था।

गोहाना और हांसी रूट पर चली इक्का-दुक्का बसें

मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन हांसी और गोहाना रूट पर इक्का-दुक्का बसें चली। बस स्टैंड परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बस अड्डा और डीआई कार्यालय से कर्मचारी बसों को रूट पर भेजने में लगे हुए थे। वहीं हिसार की एक प्राइवेट बस जो हांसी से यात्रियों को लेकर जींद आई थी। जब प्राइवेट बस जींद से भरकर हांसी के लिए रवाना हो रही थी तो बस स्टैंड परिसर में बस चालक के साथ हड़ताल पर बैठे प्राइवेट बस चालकों की कहासुनी हो गई। बस अड्डे पर तैनात रोडवेज कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर बस को हांसी के लिए रवाना किया।
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आज दो घंटे हड़ताल करेंगे रोडवेजकर्मी

न्याय संहिता कानून वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को रोडवेज कर्मचारी सुबह 11 से लेकर एक बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य उपप्रधान संदीप रंगा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया है। इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा। अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नही पहुंचाया तो वाहन चालक को दस साल की सजा और दस लाख रुपये जुर्माना होगा। यदि घायल की इलाज के बाद भी मृत्यु हो गई तो सात साल की सजा और सात लाख का जुर्माना किया जाएगा। इसके चलते रोडवेज कर्मचारी बुधवार को दो घंटे की हड़ताल पर रहकर रोष प्रकट करेंगे।
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