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चुनाव को लेकर शाहपुर गांव की पंचायत का अनूठा फैसला

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जींद। हिसार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले के गांव शाहपुर में ग्राम पंचायत ने रविवार को बड़ा फैसला लिया। पंचायत ने निर्णय लिया है कि कोई भी नेता गांव में लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं करेगा। यदि ऐसा किया तो उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को गांव में चुनाव प्रचार करने से पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित की गई कमेटी को इसकी सूचना देकर मंजूरी लेनी होगी। एक महीना पहले पंचायत ने गांव में डीजे बजाने, ट्रैक्टर पर स्पीकर बजाने, शराब की बिक्री व मृत्यु भोज पर भी रोक लगा दी गई थी। यदि किसी ने गांव में डीजे या ऊंची आवाज में स्पीकर बजाया तो उसे भी जुर्माना देना होगा।
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30 लोगों की कमेटी करेगी निगरानी
पंचायत ने अपने फैसलों को प्रभावी रखने के लिए एक 30 सदस्यों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी गांव में ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करेगी। यदि किसी व्यक्ति पर पंचायत के नियमों को तोड़ने के आरोप लगेेंगे तो भी यह कमेटी उसकी जांच करेगी। जांच में यदि व्यक्ति के ऊपर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो कमेटी जुर्माना भी लगाएगी। इस 30 सदस्यीय कमेटी में सभी जातियों व धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है।
तीन लोगों पर लगाया अब तक जुर्माना
पंचायत द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अब तक तीन लोगों को जुर्माना लगाया जा चुका है। इसमें एक व्यक्ति को शराब की बिक्री करते पकड़े जाने पर 11 हजार रुपये व दो लोगों द्वारा ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में स्पीकर बजाने पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार पंचायत द्वारा तीन लोगों से नियमों का उल्लंघन करने पर 21 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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गांव के विकास पर खर्च की जाएगी जुर्माना राशि
चुनाव के समय में प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं नेताओं के गांव में ज्यादा हस्तक्षेप के कारण भाईचारा भी खराब होता है। इसको देखते हुए पंचायत ने गांव में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है। ताकि गांव का माहौल खराब न हो और गांव का भाईचारा बना रहे।
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गीता देवी, सरपंच, शाहपुर ग्राम पंचायत
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