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Jind News: अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 40 नवविवाहित जोड़ों को मिला लाभ

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02जेएनडी03-अंतरजातीय विवाह योजना के तहत दंपती को एफडी देते हुए डीसी मोहम्मद इमरान रजा। संवाद
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जींद। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत जिले में 40 नवविवाहित जोड़ों को लाभ मिला है। इन नवदंपती को 2.5 लाख रुपये के हिसाब से राशि मिली है। जिला कल्याण विभाग कार्यालय को अब एक करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ था जिसमें से विभाग ने 40 नवदंपतियों को योजना का लाभ दे दिया है।
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देश और प्रदेश में समानता का अधिकार देने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है। यह योजना लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही आर्थिक मदद भी देती है।
इस योजना के तहत शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को दो लाख 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है जिनमें से एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त बैंक खाता में और एक लाख 25 हजार रुपये की तीन वर्ष की एफडी यानि फिक्स्ड डिपॉजिट उनके नाम करवाई जाती है।
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विवाह के लिए आवेदन करने वाले जोड़े में लड़का या लड़की हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। इस योजना के तहत लाभ सिर्फ उस जोड़े या दंपती को मिलेगा जिनमें दूल्हा या दुल्हन अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो और दूसरा सामान्य जाति का होगा।

वर्ष 2024-25 में मिला 1.82 करोड़ का बजट
जिला कल्याण विभाग कार्यालय को वर्ष 2024-25 में 1.82 करोड़ का बजट मिला था। विभाग ने इस बजट के तहत 73 नव दंपतियों को योजना का लाभ दे दिया था। हालांकि वर्ष 2023-24 में 23 मामले बजट के अभाव में अटके हुए थे वहीं नौ मामलों की जांच चल रही थी। इसके बाद बजट आने के बाद इन 32 लाभ पात्रों को योजना का लाभ दे दिया था।
यह दस्तावेज चाहिए
रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट

अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र

दोनों का आधार कार्ड

संयुक्त बैंक पासबुक की कॉपी

जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट

पासपोर्ट साइज फोटो

पैन कार्ड या वोटर आईडी

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र
वर्जन
जिला कल्याण विभाग ने योजना के तहत 40 नव दंपतियों को योजना का लाभ दे दिया है। विभाग के पास वर्ष 2025-26 में एक करोड़ का बजट आया था जिसमें से 40 लाभ पात्रों को राशि जारी की गई है। -नरेंद्र सिंह, जिला कल्याण विभाग अधिकारी, जींद
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