संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सफीदों सदर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि छह अप्रैल 2023 को उसका बेटा रात को घर में ही सो रहा था। उस रात बहादुरपुर गांव निवासी संदीप उनके घर में घुस गया और उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने संदीप के खिलाफ कुकर्म व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। शनिवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।