जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। राशि न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
21 जून 2023 को पटियाला चौक क्षेत्र की एक महिला ने शहर थाना जींद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 20 जून की रात को उनकी 14 साल की बेटी घर में सो रही थी। साहिल ने उनके मोबाइल पर फोन करके बेटी को डरा-धमकाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उप निरीक्षक घनश्याम देवी ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी श्यामनगर निवासी साहिल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल सजा व 1500 रुपये जुर्माना, धारा 342 के तहत छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।