फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

482 किलोग्राम डोडा पोस्त घर में रखने के दोषी को 20 वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
नौ साल पहले डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए छात्तर निवासी कर्मबीर को सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने तस्करी करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार नौ जुलाई 2012 को उचाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव छात्तर निवासी कर्मबीर नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो वह वहां से फरार हो गया। घर की तलाशी लेने पर उसमें से 498 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने उस समय कर्मबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। छह साल तक आरोपी फरार रहा। इस दौरान उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 17 अप्रैल 2018 आरोपी कर्मबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कर्मबीर को 20 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें