अमर उजाला ब्यूरो
जींद।
वाहन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम महाबीर प्रसाद ने वाहन डीलरों को आदेश दिए हैं कि वे अपने शोरूम के बाहर वाहनों के पंजीकरण की फीस से जुड़ी पूरी जानकारी डिस्प्ले करें।
एसडीएम ने बताया कि मोटरसाइकिल, कार, जीप, कंबाइन, ट्रैक्टर के पंजीकरण को लेकर सरकार द्वारा फीस, टैक्स निर्धारित किया गया है। 75 हजार रुपये तक की कीमत मोटरसाइकिल पर चार प्रतिशत, 75 हजार से दो लाख रुपये तक की मोटरसाइकिल की खरीद पर छह प्रतिशत तथा दो लाख रुपये से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल की खरीद पर आठ प्रतिशत टैक्स वसूली निश्चित की गई है। छह लाख रुपये तक की कार, जीप खरीदने पर पांच प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। छह से लाख से बीस लाख रुपये तक की कार व जीप पर आठ प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। बीस लाख रुपये से अधिक की कीमत की कार व जीप पर दस प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। ट्रैक्टर को टैक्स से मुक्त रखा गया है। नई कंबाइन की खरीद पर छह प्रतिशत टैक्स लिये जाने का प्रावधान है। नई मोटरसाइकिल के पंजीकरण के लिए तीन सौ रुपये की फीस निर्धारित है। कार व जीप के पंजीकरण के लिए 600 रुपये, ट्रैक्टर के पंजीकरण की फीस 600 रुपये तथा कंबाइन के पंजीकरण की फीस तीन हजार रुपये निर्धारित की गई है। इनके अलावा नये वाहन पंजीकरण के काम के लिए 250 रुपये डीआईटीएस फीस निर्धारित है।