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महिला को जलाकर मारने वाले चार लोगों को उम्रकैद की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने महिला को जलाकर मारने के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार अलेवा निवासी रीना देवी नामक एक महिला आग में झुलस गई थी। उसको 22 सितंबर 2014 को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जहां पर रीना देवी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में आरोप लगाया था कि उसकी शादी गांव अलेवा निवासी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज लाने के लिए दबाव डाला जाता था। जब उसने दहेज लाने से मना कर दिया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसपर तेल छिड़कर आग लगा दी। इसमें वह गंभीर रुप से झुलस गई। पुलिस ने उस समय महिला की शिकायत पर धर्मेंद्र, नारायणी देवी, कर्ण सिंह, उसकी पत्नी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था, लेकिन महिला की बयान देने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए चारों को महिला की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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