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Jhajjar-Bahadurgarh News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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झज्जर। हत्या के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार अशोक कुमार ने 8 अक्तूबर 2021 को पुलिस में शिकायत दी थी।
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उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका छोटा भाई बिजेंद्र उर्फ मटरू चाचा दया किशन के साथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से रोहतक के पुराने सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन गया था। लगभग 8-8:15 बजे वह चाचा के साथ छारा बस स्टैंड पहुंचे और चाचा स्कॉर्पियो से उतरकर अपने घर चले गए।
बिजेंद्र गाड़ी लेकर अपने घर की ओर चले जो छोछी रोड पर स्थित है। गांव के ही एक व्यक्ति परविंदर ने देखा कि बिजेंद्र सड़क पर बेहोश पड़े हैं। शिकायतकर्ता और आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे जो बिजेंद्र को रोहतक के निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बिजेंद्र की जांच की तो कान के पीछे गोली लगने का निशान देखा और मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में छारा निवासी अंकुर उर्फ काला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अंकुर ने अदालत में जमानत याचिका लगाई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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