बहादुरगढ़, 26 मार्च। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) एवं कलेक्टर अभिनव सिवाच ने रजिस्ट्री मामलों में स्टांप ड्यूटी की अनियमितताओं पर कड़ा संज्ञान लिया है। एसडीएम ने एक मामले में रूहिल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रकरणों में बकाया राशि जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
एसडीएम की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित मामलों में कलेक्टर रेट से कम स्टांप ड्यूटी जमा कराई गई थी जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद एसडीएम एवं कलेक्टर ने कुल 11,02,067 रुपये की बकाया स्टांप ड्यूटी निर्धारित समयावधि में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम अभिनव सिवाच ने आमजन और संपत्ति क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे रजिस्ट्री के दौरान कलेक्टर दरों के अनुसार ही स्टांप ड्यूटी जमा कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।