बेरी। लघु सचिवालय में मंगलवार को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर एसडीएम रविंद्र मलिक की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय सतर्कता व निगरानी कमेटी की बैठक हुई।
इस अवसर पर एसीपी अनिल कुमार उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसडीएम रविंद्र मलिक ने सफाई कर्मचारियों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग, नगरपालिका के अलावा निजी कंपनी के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच होनी चाहिए और उनको प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। सफाई कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण, रबड़ दस्ताने, मास्क, सुरक्षा औजार और कार्य की प्रकृति के अनुरूप वर्दी होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि मैनुअल सेमेंजर अधिनियम किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य को करवाना निषेध करता है। ऐसी कंपनी, विभाग या संस्था जोकि सीवरेज लाइनों की सफाई का कार्य करवाती हैं, वे इस अधिनियम के तहत दोषी मानी जाएगी। इस बीच तहसील कल्याण अधिकारी मोहन लाल ने बैठक में कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी सांझा की। इस अवसर पर नपा कार्यकारी अभियंता रोहित लोहचब उपस्थित थे।