पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। बेरी, साल्हावास व मातनहेल खंडों में सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के लिए सुबह सात बजे से वोट पड़ने लगेंगे। बता दें कि तीनों खंडों की 116 पंचायतों में 2,31,175 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे।
साथ ही बहादुरगढ़ खंड के कसार गांव के वार्ड 11 और 12 के बूथ नंबर 130 पर भी रविवार को ही पुन: मतदान होगा। तीनों ब्लाकों में सरपंच व पंच के नतीजे शाम को ही आ जाएंगे, जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए पड़े वोटों की गणना 28 जनवरी को होगी। शनिवार को रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं प्रशासन ने कमर कसते हुए चुनाव शांतिपूर्ण एवं सही तरीके से कराने के लिए चौकस व्यवस्था का दावा किया है।
मातनहेल में बनेगी 43 चौधर
रविवार को तीन खंडों बेरी, साल्हावास व मातनहेल में पंचायत बनाने के लिए वोट पड़ेंगे। तीनों खंडों की 116 पंचायतें चुनी जाएंगी। अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रथम चरण में दो खंडों झज्जर व बहादुरगढ़ में 83 प्रतिशत से ज्यादा वोट पड़े थे। अब तीनों खंडों, जिनमें रविवार को मतदान होगा उनमें मातनहेल में सबसे ज्यादा 43 गांव शामिल हैं। इसके अलावा बेरी खंड के 36 व साल्हावास के 37 गांवों में पंचायतें चुनी जाएंगी।
तीनों खंडों में ये है तैयारी
खंड बेरी में पंचायत चुनाव के लिए 166 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 36 पंचायतों में 88733 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खंड की सभी पंचायतों को 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर में एक-एक मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।
-मातनहेल खंड के 43 गांवों के 158 मतदान केंद्रों पर 81,767 मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव के लिए खंड को 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर के लिए एक-एक मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर लगाए गए है, वहीं दो सेक्टर मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर रिजर्व में रखे गए है।
-साल्हावास खंड के 37 गांव के लिए 120 मतदान केंद्रों पर 60,675 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज है। खंड में 12 सेक्टर बनाए गए है। इनमें मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर लगा दिए गए है। वहीं दो मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर रिजर्व में रखे गए है।
ये होंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी अनीता यादव ने बताया कि जिले के तीनों खंडों में दूसरे चरण के तहत रविवार 17 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ओवर ऑल ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। बेरी खंड के लिए नगराधीश संजय राय, मातनहेल खंड के लिए एसडीएम झज्जर पंकज सेतिया तथा साल्हावास खंड के लिए एसडीएम बहादुरगढ़ अमरदीप जैन ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे। जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं की सुविधा व शांतिपूर्ण-निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं।
2 से 5 मिनट में पुलिस मौके पर
एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान एहतियात के तौर पर 40 पुलिस नाके लगाये गए हैं। अलग-अलग पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई है। किसी भी घटना की सूरत में पुलिस का रिस्पांस टाइम 2 से 5 मिनट का रखा गया है। 2 से 5 मिनट के टाइम में इंस्पेक्टर रैंक की पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचेगी। 10 से 15 मिनट के टाइम में किसी बड़ी घटना की सूरत में डीएसपी रैंक के अधिकारी की पुलिस टीम मौके पर पहुंच जायेगी।
झज्जर। पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदाता द्वारा चार वोट डाले जाएंगे। दो वोटों में जहां ईवीएम की पींपी सुनाई देगी वहीं दो पर पुराने तरीके से मतदाता ठपा लगाएंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं की अंगुली पर बेटी बचाओ की मोहर लगेगी।
ये रखें ध्यान
-कब जाएं- चुनाव में सुबह 7:30 बजे से सांय 4 बजे तक वोट डाल सकते हैं।
-क्या लेकर जाएं-वोटर आईडी कार्ड या अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र
-क्या न लेकर जाएं-दूसरे की आईडी, मोबाइल फोन या चुनाव प्रचार सामग्री या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु।
-वोटर कार्ड न हो तो-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सरकार का अन्य कोई फोटो युक्त पहचान पत्र।
-यह बिल्कुल न करें-प्रत्याशियों के चुनाव सिंबल वाली पर्ची न लेकर जाएं, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परीधि में वाहन न ले जाएं, शराब पीकर मतदान केंद्र में न आएं, केस दर्ज हो सकता है। सौ मीटर दायरे में मतयाचना करना प्रतिबंधित है।
अगर आपका वोट कोई दूसरा डाल गया तो...
यदि आपके मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही किसी ने आपका वोट दे दिया है तो आप पीठासीन अधिकारी को शिकायत करें। मतदान पहचान पत्र दिखाकर टेंडर वोट डाल सकते हैं। चुनाव में वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट अवश्य हो।
शराब की दुकानें बंद
मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बेरी, साल्हावास व मातनहेल खंड में आने वाली शराब की सभी दुकानें रविवार, को शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। जिलाधीश डीसी ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में शराब की दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व शराब के लिए अधिकृत स्थानों पर भी इस दौरान पूर्ण मनाही रहेगी।
दो बटन और दो मोहर लगाने होगे
मतदाता पंचायत चुनाव में एक वोट सरपंच, दूसरी वोट पंच, तीसरी वोट पंचायत समिति सदस्य और चौथी वोट जिला परिषद सदस्य के लिए डालेंगे। सरपंच व पंच के लिए मतदाता इवीएम का बटन दबाएंगे, वहीं दो अन्य के लिए बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाना होगा।