हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायती चुनावी के प्रथम चरण के लिए बुधवार 23 दिसंबर से नामांकन पत्र दाखिल होंगे। यह सिलसिला 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके प्रशासन व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली।
मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारियों के साथ तहसीलदार मातूराम व बीडीपीओ रामफल ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
साथ में सभी आरओ व एआरओ को उनकी-उनकी ड्यूटियाें संबंधी जानकारी भी दी। यही नहीं उन्हें नामांकन पत्रों के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई।
साथ में गत सितंबर माह में जो आवेदन आए थे उनका पूरा रिकॉर्ड भी उन्हें गांव के हिसाब से उपलब्ध कराया। इसके अलावा पहले के जो आवेदन जमा थे उनके लिए कुछ आवश्यक फार्म व शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रामफल ने बताया कि बहादुरगढ़ ब्लॉक में प्रथम चरण के तहत दस जनवरी को चुनाव होंगे। इस मामले में पंचायत निर्वाचन पंजीयन व सहायक पंजीयन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की जानकारी भी दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा तो पंच-सरपंच के लिए बैलेट का प्रयोग करना होगा।
63 एआरओ व 25 आरओ नियुक्त
पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हर गांव में एक एआरओ व दो या फिर तीन गांवों को मिलाकर एक आरओ नियुक्त किया गया है।
ऐसे में ब्लॉक में 63 एआरओ व 27 आरओ नियुक्त किए गए हैं। उन्हें चुनाव संबंधी सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, साथ में उन्हें आवश्यक जानकारी भी दी गई है।
बता दें कि प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 से 29 दिसंबर तक चलेगी। यह कार्य सुबह दस बजे से लेकर दोपहर तीन बजे बाद तक होगा।
प्रथम चरण के नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद एक जनवरी 2016 को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं।
यह रहेगी खर्च की सीमा
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों केचुनाव आयोग द्वारा पंच के लिए खर्च सीमा 10 हजार रुपये, 15 पंचों तक वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए खर्च सीमा 30 हजार रुपये, जबकि 15 से अधिक पंचों वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार पंचायत समिति केसदस्यों के लिए खर्च सीमा एक लाख रुपये व जिला परिषद के लिए दो लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
भरे नामांकनों के लिए देना होगा नया शपथ पत्र
इसी वर्ष सितंबर माह में नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को अलग से नामांकन पत्र नहीं भरना पड़ेगा।
जिला परिषद् व ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों को नया चार बी फार्म भर कर शपथ पत्र के रूप में देना होगा और पंच सरपंच के लिए साधारण कागज पर घोषणा पत्र जमा करवाना होगा।