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मतदान केंद्र पर तंबाकू उत्पाद लाने की अनुमति नहीं : एआरओ

Thu, 23 May 2024 04:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
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बेरी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी रविंद्र मलिक ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है, इसलिए 25 मई को मतदान के लिए बूथों पर तंबाकू उत्पाद लाने की अनुमति नहीं होगी।
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इसलिए सभी मतदाताओं का आह्वान है कि वे मतदान केन्द्रों पर तंबाकू उत्पाद व धूम्रपान का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह पहल लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए शुरू की गई है, क्योंकि धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों का सेवन करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर व टीबी जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। इसलिए संकल्प लें कि हम धूम्रपान या अन्य तंबाकू उत्पादों का त्याग करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त बनाने में प्रशासन का सहयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आने वाले 25 मई को सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त बना सके। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने बारे जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पात्र वोटरों से अपील की है कि वे पोलिंग बूथ पर तंबाकू उत्पाद अपने साथ लेकर ना जाएं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करें ताकि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो।
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