बहादुरगढ़। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ग्रैप-4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। वहीं कई जगह ग्रैप-3 की पाबंदियों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि शनिवार को बहादुरगढ़ में एक्यूआई 187 था। वहीं कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की ओर से सिटीजन चार्टर भी लागू कर दिया गया है।
मौसम विभाग ने प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बीएस-4 या इससे कम स्टैंडर्ड की मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। केवल दिव्यांगों को छूट दी गई है। अधिकारियों और एजेंसियों को ग्रैप-1, ग्रैप-2 और ग्रैप-3 के सभी कदम सख्ती से उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
सिटीजन चार्टर
-छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें।
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं और कार्यालय जाते समय राइड शेयर करें।
-ठंड में गर्माहट के लिए कोयला-लकड़ी को जलाने में इस्तेमाल न करें।
-घरों में रहने वाले लोग सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएं।
ग्रैप-3 में क्या-क्या रोक
-निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर शर्तों के साथ रोक
-दिल्ली में बीएस-4 या इससे कम स्टैंडर्ड की मालवाहक गाड़ियों पर रोक, जरूरी सर्विस को छूट
-एनसीआर के स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे, माइनिंग से जुडी गतिविधियां बंद रहेंगी
वर्जन
सीएक्यूएम की ओर से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बहादुरगढ़ में शनिवार को एक्यूआई येलो जोन में 187 दर्ज किया गया। बोर्ड की ओर से प्रदूषण न बढ़े, इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रैप-3 के नियमों का पालन भी करवाया जाएगा।
-अमित कुमार, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।