चारों विधानसभा क्षेत्र झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली के मतों की गणना का काम राजकीय नेहरू कॉलेज में किया गया है। बहादुरगढ़ विस क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं जबकि झज्जर, बादली और बेरी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 10-10 टेबल लगाई गई हैं।
पांच अक्तूबर को हुए मतदान के बाद से प्रत्याशियों के लिए दिन और रात गुजारना मुश्किल रहा। हर कोई जीत-हार को लेकर गुणा-भाग में लगे रहा। झज्जर विस की बात करें तो यहां पर भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। वहीं बेरी में भी कांग्रेस-भाजपा के बीच मुकाबला है। यहां पर निर्दलीय वोट काट सकते हैं। बादली में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच है। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस-भाजपा के अलावा निर्दलीय भी बाजी पलट सकते हैं।
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आज सभी 42 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम से बाहर निकल आएगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। अभी पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती चल रही है। इसके बाद लगभग साढे़ 8 बजे ईवीएम से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। पहले राउंड का रुझान लगभग साढे़ 9 बजे मिलने की उम्मीद है और दोपहर लगभग 1 बजे तक जिले को नए विधायक मिल जाएंगे।
चारों विधानसभा क्षेत्र झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली के मतों की गणना का काम राजकीय नेहरू कॉलेज में किया गया है। बहादुरगढ़ विस क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं जबकि झज्जर, बादली और बेरी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 10-10 टेबल लगाई गई हैं। इसके अलावा चारों विस क्षेत्र की मतगणना के लिए एक-एक टेबल रिजर्व भी की गई है।बहादुरगढ़ की 17, बादली 20, झज्जर और बेरी की 19-19 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कडे़ इंतजाम किए गए हैं। जिले में सभी चार विधानसभा के लिए अलग-अलग काउंटिंग हॉल बनाये गए हैं। मतगणना के कार्य की वीडियोग्राफी की जा रही हैं।
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नेहरू कॉलेज के आसपास धारा 163 लागू
जिलाधीश शक्ति सिंह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ और बादली विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं।
मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 163 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व मतगणना केंद्र के आसपास दिखाई न दे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।