बहादुरगढ़। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि ग्रैप-4 लागू करने का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन, निर्माण एजेंसियों और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन हो।
डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें, उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करें और आवश्यक नियंत्रणात्मक कदम प्रभावी रूप से लागू करें।उन्होंने बताया कि ग्रैप-4 के चलते निर्माण व तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की वाहनों में आवाजाही बंद रहेगी।
वहीं सड़कों की साफ सफाई मशीनों से करनी होगी। सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाना होगा। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उद्योग व थर्मल पावर प्लांट, स्टोन क्रशर व खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक रहेगी।