बहादुरगढ़। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की फ्लाइंग टीमों ने शुक्रवार को जिले में अलग-अलग स्थानों पर चल रही औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारी भी साथ रहे। टीम ने 6 फैक्ट्रियों में सीएक्यूएम के आदेशों का उल्लंघन होता पाया गया। इनमें 4 में डीजी सेट और 2 फैक्ट्रियों को सील किया गया। फैक्ट्रियों में बिना सीटीई और सीटीओ प्राप्त किए डीजी सेट चलते पाए गए।
सीएक्यूएम की फ्लाइंग टीमों ने औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरण मानदंडों के पालन की पुष्टि करने के लिए बरहाना, बादली और बहादुरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित पाए गए कई डीजल जनरेटर (डीजी) सेट और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सीलिंग के आदेश जारी किए गए।
इनमें श्री गणेश एंटरप्राइजेज बरहाना में (डीजी सेट), एसवाई इंडस्ट्रीज बरहाना (डीजी सेट), मेसर्स पैकार्ट पैकिंग एमईटीएल बादली, झज्जर (डीजी सेट) और मैसर्स आरआर पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड बहादुरगढ़ (डीजी सेट) शामिल रहे। यहां पर डीजी सेट सीएक्यूएम निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए।
इसके अतिरिक्त, ऊर्जा बैटरीज लिमिटेड बहादुरगढ़ और बाबाजी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड झज्जर को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से आवश्यक स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना संचालन करने के लिए सील कर दिया गया।
जारी रहेंगे अभियान, मानकों को करें पूरा
सीएक्यूएम मानदंडों के अनुसार केवल रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी), दोहरे ईंधन किट या सीपीसीबी मानकों के अनुरूप डीजी सेट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर संचालित करने की अनुमति है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले उद्योगों पर सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बहादुरगढ़ के सभी उद्योगों को एचएसपीसीबी से वैध सीटीई और सीटीओ प्राप्त करने के बाद ही संचालन करने की सख्त सलाह दी गई है। सीएक्यूएम ने जोर देकर कहा कि हरियाणा और एनसीआर में वायु गुणवत्ता मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।