फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोरोना से बचाव के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में विद्यार्थी आगमन पर लगाई रोक

विज्ञापन
विज्ञापन
झज्जर। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के मद्देनजर जिले के पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षाएं लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने दिए। उन्होंने सरकार की ओर से निर्धारित किए गए निर्देशों के पालन पर बल दिया। डीसी ने कहा कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 30 अप्रैल तक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में कक्षाएं न लगाने के आदेश हैं केवल शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल में आना होगा। स्कूल में दाखिले, परीक्षा परिणाम तैयार करने व अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यों के समय पर निपटान के लिए शिक्षकों को नियमों का अनुपालन करते हुए स्कूल में आना होगा। विद्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए जाएंगे। शिक्षण और गैर-शिक्षक कर्मचारी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करें। सैनिटाइजेशन, हाथों को धोने और स्वच्छता रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
30 अप्रैल तक आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद
जिलाधीश ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि इस समय अवधि के दौरान केंद्रों को लॉकडाउन के समय की भांति चलाया जाए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम जारी रखा जाए। विभागीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाए किंतु इस दौरान एक समय में किसी भी केंद्र में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए। आगंतुकों को मास्क के प्रयोग के साथ सामाजिक दूरी के अनुपालन करना होगा।
विज्ञापन

नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिलाधीश ने कहा कि विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमों की पालना की जांच के लिए संबंधित एसडीएम की देखरेख में संयुक्त कमेटी नियमित रूप से उक्त केंद्रों व विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार की तरफ दिए गए आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित की जाएगा। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों और आमजन का आह्वान किया कि वे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हुए पूर्ण सहयोग करें।
टीका उत्सव में भागीदार बनें आमजन
डीसी जितेंद्र कुमार ने जिले वासियों से आह्वान किया कि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए गए टीका उत्सव में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि जिला भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शेड्यूल अनुसार टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें