झज्जर। प्रशासन ने गांव महाराणा और माछरोली में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।
एडीसी जगनिवास ने बताया कि गांव महाराणा के खसरा नंबर 94//19,20/1/1,20/1/2 और गांव माछरोली के खसरा नंबर 111//3,4 से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड व एग्जीक्यूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। एडीसी ने कहा कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।