महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली के तहत बंदी के आदेश के बावजूद शुक्रवार को खुले मिले शहर के नौ स्पा सेंटरों पर नगर परिषद ने 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नियमावली को उपमंडल में सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। कोई भी नागरिक, संस्था, संस्थान, प्रतिष्ठान नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर आरोपी के साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। एसडीएम एवं नगर परिषद प्रशासक ने शुक्रवार को टीम के साथ शहर में कई स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमोें की अवहेलना करने वालों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान नप टीम को शहर में क्रिस्टल, क्लासिक, क्राउन, स्पर्श लग्जरी, दा रोज मैरी, सोल, सेंस, द न्यू ईरा, जैसमीन स्पा सेंटर खुले मिले। कोविड प्रोटोकॉल के तहत महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली की अवहेलना करने के आरोप में इन सभी के 21 हजार रुपये के चालान किए गए हैं। अगर स्पा सेंटर संचालकों द्वारा तीन दिन में चालान की राशि जमा नहीं की गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
एसडीएस ने बताया कि शहर में स्पा सेंटर खोलने की शिकायत मिल रही थी। कोरोना संक्रमण काल में स्पा या स्वीमिंग पूल खोलना दूसरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। सरकार ने भी स्पा और स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति अभी तक प्रदान नहीं की है। एसडीएम ने कहा कि सभी की सहभागिता से ही कोरोना संक्रमण काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शासन-प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है।