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नियम 134-ए: ऑनलाइन आवेदन के बाद बीईओ कार्यालय में जमा करानी होगी दस्तावेजों की प्रतियां

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अमर उजाला ब्यूरो
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चरखी दादरी। शिक्षा अधिनियम 134-ए के तहत आवेदन करने वाले को ऑन लाइन आवेदन के बाद भी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बीईओ कार्यालय में जमा करानी होगी। हालांकि बेवसाइट में तकनीकी खराबी के चलते आवेदकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और मैन्युअली तौर पर बौंद ब्लॉक के लिए विभाग के पास रविवार तक तीन ही फार्म पहुंचे हैं।
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शिक्षा नियम 134- ए के तहत कक्षा दूसरी से आठवीं में प्राइवेट व गैर सरकारी स्कूलों में दाखिला के लिए बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास जन्म का प्रमाण- पत्र एवं रिहायशी प्रमाण- पत्र का होना भी जरूरी है। जन्म प्रमाण- पत्र न होने की स्थिति से स्कूल के रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि भी मान्य होगी। आवेदन के लिए चार अप्रैल अंतिम तिथि है लेकिन दो रोज से इस साइट का सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक की हार्ड कॉपी बीईओ कार्यालय में जमा करवानी है। बीईओ कुलदीप सिंह ने बताया कि शिक्षा नियम 134-ए के तहत दाखिला के लिए 28 मार्च से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह आवेदन चार अप्रैल तक बीईओ कार्यालय में जमा होने हैं। आवेदन के बाद योग्य छात्रों की सूची पांच अप्रैल को बीईओ कार्यालय में जारी कर दी जाएगी। बाद में इन योग्य छात्रों की खंड मुख्यालय पर निर्धारित स्कूलों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का परिणाम 11 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। दाखिला के लिए प्रथम ड्रॉ 12 अप्रैल को खंड स्तर पर निकाला जाएगा। प्रथम ड्रॉ में चयनित छात्र 15 से 18 अप्रैल तक अलॉट किए गए स्कूल में अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे। तत्पश्चात रिक्त सीटों के लिए दूसरा ड्रॉ 20 अप्रैल को निकाला जाएगा। दूसरे ड्रॉ के तहत चयनित छात्र 22 से 25 अप्रैल तक अलॉट किए गए स्कूल में जाकर अपना दाखिला करवा सकेंगे। बीईओ कुलदीप सिंह ने बताया कि अगर दूसरे ड्रॉ के बाद भी रिक्त सीटें रहती हैं तो संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को बीईओ कार्यालय में जिला स्तरीय कमेटी को यह ब्योरा उपलब्ध करवाना होगा।
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