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भावांतर भरपाई योजना : किसान 15 फरवरी तक कराए पंजीकरण

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अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर।
कृषि विभाग के द्वारा सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए राज्य में आरंभ भावांतर भरपाई योजना के तहत इन दिनों झज्जर जिला में प्याज और टमाटर की फसलों के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना से कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा साथ ही मंडी में सब्जी और फल की कम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा जोखिम को कम किया जाएगा।
लाभ उठाने के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन
जिला बागवानी अधिकारी डॉ. आरएस अहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिला मुख्यालय पर अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में किसान सदन में भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों का पंजीकरण के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। साथ ही बिजाई अवधि के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाइट पर बागवानी भावांतर योजना (बीबीवाई) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों का नि:शुल्क पंजीकरण किया जाएगा। प्याज व टमाटर की खेती करने वाले किसानों को आगामी 15 फरवरी तक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के उपरांत 15 मार्च तक सत्यापन किया जाएगा। अगर सत्यापन की रिपोर्ट से किसान संतुष्ट न हो तो अपील के लिए 25 मार्च तक अवसर मिलेगा।
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उत्पादन व संरक्षित मूल्य भी निर्धारित
भावांतर भरपाई योजना के तहत प्याज के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपये तथा टमाटर के लिए प्रति क्विंटल 400 रुपये मूल्य निर्धारित किया गया है। वहीं, प्याज के लिए प्रति एकड़ 100 क्विंटल तथा टमाटर के लिए 140 क्विंटल का उत्पादन निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसान को प्रोत्साहन के लिए जे-फार्म पर बिक्री अनिवार्य होगी। बिक्री की अवधि के दौरान यदि फसल उत्पादन का थोक मूल्य संरक्षित मूल्य से कम मिलता है तो किसान भावांतर भरपाई के लिए पात्र होगा। जे फार्म पर बिक्री तथा निर्धारित उत्पादन प्रति एकड़ (जो भी कम होगा) को भाव के अंतर से गुना करने पर प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन राशि किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में बिक्री के 15 दिन के अंतर जारी कर दी जाएगी।
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