बेरी में नपा चुनाव कल, धारा 144 लागू, बंद रहेंगी शराब की दुकानें
अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर। डीसी सोनल गोयल ने नगर पालिका बेरी के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर दायरे में आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, तलवार,चाकू, भाला, लाठी, साइकिल चेन आदि लेकर चलने की मनाही रहेगी। जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन यह आदेश लागू किए है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बंद रहेंगी शराब दुकानें
बेरी नगर पालिका के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए शराब की दुकान खोलने की मनाही के आदेश जारी किए है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका बेरी के क्षेत्र में 12 मई की सांय से 13 मई को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक शराब की दुकान बंद रखने के आदेश जारी किए है।