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नियम 134-ए के तहत एक मार्च तक स्कूलों को देने होगी रिक्त सीटों की जानकारी

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एक मार्च तक स्कूलों को देने होगी रिक्त सीटों की जानकारी
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चरखी दादरी।
हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2018-19 के लिए निजी विद्यालयों में नियम 134-ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिले दिलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत निजी विद्यालयों को एक मार्च तक अपने स्कूलों में कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी विज्ञापन के जरिए सार्वजनिक करनी होगी। ये जानकारी स्वास्थ्य, शिक्षा सहयोग संगठन जिला प्रधान भूपेंद्र कौशिक ने दी।
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उन्होंने बताया कि 10 मार्च तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में खंड व जिला स्तर पर दाखिले कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से गरीब बच्चों के निजी विद्यालयों में दाखिले सुनिश्चित किए जाएंगे। 20 मार्च तक सभी निजी स्कूल अपने स्कूलों के बाहर डिस्पले बोर्ड तथा विद्यालय की वेबसाइट पर 134ए के तहत रिक्त सीटों की कक्षावार सूची को सार्वजनिक करेंगे। इससे पता चल सकेगा कि किस विद्यालय में किस किस कक्षा में कितने सीटें खाली हैं। 20 मार्च से 10 अप्रैल तक सभी जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर गरीब बच्चों के आवेदन फार्म मांगे जाएंगे। 15 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसका परिणाम 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। 19 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर ही दाखिले का ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद 20 से 25 अप्रैल तक दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा एक मई को होगा व इसके तहत दाखिले दो से पांच मई तक होंगे। संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा सहयोग संगठन जिला प्रधान भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों का फार्म भरवाते समय रसीद अवश्य ही प्राप्त करें। आवेदन फार्म को संस्था के नगर परिषद परिसर स्थित कार्यालय से निशुल्क लिया जा सकता है।
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