फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar News: फेक व आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के मामले में युवक दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने युवती और उसकी सहेली की फेक व आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया है। अदालत 29 सितंबर को दोषी को सजा सुनाएगी।
विज्ञापन

एक गांव की युवती ने वर्ष 2024 में पुलिस को शिकायत दी थी कि किसी व्यक्ति ने उसकी और सहेली की फेक व आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं। आरोपी उसे ब्लैकमेल कर बात करने या होटल में मिलने के लिए धमका रहा था। ऐसा न करने पर फोटो वाला अकाउंट सार्वजनिक कर बदनाम करने की धमकी दी गई। युवती को इसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मिली थी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर 21 नवंबर 2024 को आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रदीप को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें