हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने शुक्रवार को हांसी क्षेत्र के एक गांव की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले सचिन को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला वर्ष 2018 का है।
शिकायत के अनुसार, आरोपी सचिन का पीड़िता के घर आना-जाना था। एक दिन उसने युवती को बाइक पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान, सबूतों और गवाह बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए 7 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।