हिसार।महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी हिसार के सभागार में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा के मार्गदर्शन में हुई। मंजू राणा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों व उनके दायित्वों से अवगत कराना था। उन्होंने कहा कि आईसीसी सदस्यों का विवरण विभागीय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है, ताकि पीड़िताओं को शिकायत दर्ज कराने में सुविधा हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिसार के अधिवक्ता दीपक ने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कानूनी सहायता और आंतरिक व लोकल शिकायत समितियों की भूमिका पर जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।