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Hisar News: नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाली महिला व प्रेमी दोषी करार, सजा 19 को

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हिसार। जिले के गांव में नवजात को झाड़ियाें में फेंकने वाली महिला और उसके प्रेमी को जिला अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत दोषी काजल और सुभाष उर्फ अट्टी को 19 मई को सजा सुनाएगी। पुलिस ने 2 जुलाई 2023 को गांव के सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
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सरपंच प्रतिनिधि बलवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 2 जुलाई 2023 को सुबह 6:30 बजे सूचना मिली थी कि गांव के सरकारी पशु अस्पताल के पास झाडियों में नवजात बच्ची को फेंका गया है। इसके बाद वह, गांव के डॉ. कुलबीर, कमल और मोना नवजात बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल बरवाला गए। इस मामले में उकलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस को जांच के दौरान झाड़ियों में एक फोन बरामद हुआ था। इसकी मदद से पुलिस बच्ची की मां को ट्रेस कर पाई। बाद में गांव की काजल और सुभाष उर्फ अट्टी को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को जिला अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है।
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